RajuPalMurderCase: बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड पर आज यानी शुक्रवार को बड़ा फैसला सामने आया है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड में सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। बता दें, राजू पाल की साल 2005 में हत्या कर दी गई थी।
अदालत ने सभी सात जीवित आरोपियों आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी ठहराया है। कोर्ट कुछ देर में सजा का ऐलान करेगी। इस हत्या का आरोप बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद पर लगा था।
2005 में राजू पाल की कर दी गयी थी हत्या
2005 में बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। माफिया अतीक अहमद और राजू पाल के बीच सत्ता की जंग चल रही थी, जिसके चलते अतीक अहमद पर राजू पाल की गोलियों से भूनकर हत्या करने का आरोप है।दरअसल अतीक अहमद को उपचुनाव में राजू पाल ने हरा दिया था। जिसके कारण अतीक हार बर्दाश्त नहीं कर सका और 25 जनवरी 2005 को हत्या कर दी। जब राजू पाल अपने घर लौट रहा था, तभी कुछ लोग कार में आए और राजू पाल को गोलियों से भून डाला। बता दें, राजूपाल को 19 गोलियां लगी थीं।
अतीक और अशरफ को जेल हुई
बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले में आगे की जांच की थी। पिछले साल प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की भी दिनदहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। बता दें, अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की पिछले साल प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
Leave a comment