Christmas और New Year कब तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें? इसे लेकर सरकार ने जारी किये आदेश

Christmas  और New Year  कब तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें? इसे लेकर सरकार ने जारी किये आदेश

क्रिसमस डे और नववर्ष के उत्सव को ध्यान में रखते हुए उतर प्रदेश सरकार रात के 11 बजे तक शराब की दुकानों खुले रखने का आदेश दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्रिसमस औ न्यू ईयर के मौके पर सभी शराब की दुकान खुली रहेंगी। इस बात की जानकारी यूपी के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन ने खुद दी है।

नोएडा के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने कहा- 'आदेश के अनुसार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानें 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को सवेरे 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। अधिकतर हर क्षेत्र में शराब की दुकानें रात के 10 बजे के बाद बंद हो जाती हैं।

पार्टी करने के लिए लेना होगा लाइसेंस

इस हफ्ते की शुरु में, उत्पाद शुल्क विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा निवासियों को बताया था कि यदि वे पार्टियों की मेजबानी करने का विचार कर रहे हैं, तो घरों पर या सामुदायिक स्तर पर हो जहां शराब परोसी जाएगी तो वो बार लाइसेंस के लिए आवेदन करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शराब परोसने के लिए वैध लाइसेंस नहीं है तो वहा गैरकानूनी होगा, साथ सहित कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

दो श्रेणियों में दिए जाएंगे शराब परोसने के लाइसेंस?

यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी पार्टी का आकार कम है, जैसे कि घरेलू पार्टियां, और 4,000 रुपये के शुल्क पर जारी किया जाता है। श्रीवास्तव ने बताया कि, दूसरा लाइसेंस 11,000 रुपये का होगा और यह सामुदायिक रेस्टोरेंट, हॉल और भोजन सहित अन्य कार्यक्रमों में होने वाली भीड़ को शराब परोसने की इजाजत देगा।

अधिकारी ने आगे बताया कि, अगर परोसी जाने वाली शराब यूपी के बाहर से है, जिसमें पड़ोसी राज्य दिल्ली या हरियाणा से खरीदी गई शराब भी शामिल है, तो लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। डीईओ ने बताया कि ये दोनो लाइसेंस एक दिन के लिए वैध है। और आवेदक upexciseportal.in पर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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