Haryana Govt Scheme: हरियाणा सरकार महिला निर्माण श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना। इस योजना के तहत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को हर साल 5100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) द्वारा संचालित की जा रही है।
पंजीकरण होना जरूरी
सरकार की ओर से दी जाने वाली यह राशि महिलाओं को साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छतरी, सेनेटरी नैपकिन और रसोई से जुड़ा सामान खरीदने में मदद करने के लिए दी जाती है। योजना का लाभ पाने के लिए महिला श्रमिक का बोर्ड में पंजीकरण होना जरूरी है और उसकी सदस्यता कम से कम एक वर्ष पुरानी होनी चाहिए।
कब मिलेगी ये राशि?
योजना के तहत मिलने वाली 5100 रुपये की सहायता राशि हर साल सदस्यता नवीनीकरण के समय दी जाती है। इसके लिए महिला का निर्माण कार्य से जुड़ा होना आवश्यक है। साथ ही उसे पिछले एक वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य करने का प्रमाण भी देना होगा। आवेदन करने के लिए महिला श्रमिक को हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) और आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सत्यापन के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरकर जमा किया जा सकता है।
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए अंत्योदय-सरल पोर्टल पर भी आवेदन करना जरूरी है। यदि आवेदक पहले से पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो उसे नया अकाउंट बनाना होगा। लॉगिन करने के बाद योजना का चयन कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, परिवार पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। यदि आवेदक दिव्यांग या आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो संबंधित प्रमाण पत्र भी देना होगा।
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिला निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। पात्र महिला श्रमिक समय पर पंजीकरण और सदस्यता नवीनीकरण कर इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इससे हजारों महिला श्रमिकों को हर साल सीधा आर्थिक सहारा मिल रहा है।
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