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हरियाणा के संविदा कर्मियों को राहत, सेवा सुरक्षा पोर्टल की समय-सीमा बढ़ी; चार श्रेणियों को अतिरिक्त मौका

हरियाणा के संविदा कर्मियों को राहत, सेवा सुरक्षा पोर्टल की समय-सीमा बढ़ी; चार श्रेणियों को अतिरिक्त मौका

Haryana News: हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 एवं नियम, 2025 के तहत विभिन्न संगठनों को सेवा सुरक्षा पोर्टल के दायरे में शामिल करने के लिए वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। साथ ही, विभिन्न श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा वेब पोर्टल पर पंजीकरण एवं सत्यापन की समय-सीमा भी बढ़ाई गई है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार संबंधित संगठन के प्रशासनिक सचिव तथा मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव इस कमेटी के सदस्य होंगे। इसके अलावा, हरियाणा के महाधिवक्ता के प्रतिनिधि (अतिरिक्त महाधिवक्ता से कम रैंक का नहीं) को विधिक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है।

यह कमेटी अधिनियम में परिभाषित प्राधिकरण की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर पात्र संस्थाओं की प्रमाणित सूची तैयार करेगी। इसके अलावा, विभिन्न संगठनों द्वारा उनके संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से एजेंडा नोट सहित भेजे जाने वाले प्रस्तावों का परीक्षण करेगी। कमेटी हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 की धारा 2(एफ) में वर्णित प्राधिकरण की परिभाषा के अनुरूप संस्थाओं को शामिल किए जाने के लिए विशिष्ट एवं वस्तुनिष्ठ मानदंड भी निर्धारित करेगी।

इसी क्रम में राज्य सरकार ने www.securedemployees.csharyana.gov.in  पोर्टल पर विभिन्न चरणों की समय-सीमा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। यह विस्तार चार श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों-स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, डी.आई.टी.एस. (हरट्रॉन को छोड़कर) के माध्यम से नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुबंध कर्मचारियों के लिए लागू होगा।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पात्र कर्मचारी 7 अगस्त तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा आवेदनों का सत्यापन 14 अगस्त तक तथा संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापन 21 अगस्त, 2026 तक किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही, समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए तथा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।

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