नौकरीपेशा लोगों के लिए EPFO ने दी बड़ी राहत, अब UPI से निकालेगा PF का पैसा

EPFO update: देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए EPFO ने एक बड़ा और राहत भरा अपडेट दिया है. अप्रैल 2026 से कर्मचारी अपने PF का पैसा सीधे UPI के जरिए निकाल सकेंगे। यानी अब लंबे फॉर्म, क्लेम और इंतजार की झंझट काफी हद तक खत्म होने वाली है। UPI पिन के जरिए PF की रकम सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकेगी। यह मोबाइल से पेमेंट करने जितना ही आसान होने वाला है। इस बदलाव से करीब 8 करोड़ EPFO मेंबर्स को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
PF निकालने की सुविधा UPI के जरिए
रिपोर्ट के मुताबिक EPFO अप्रैल 2026 से PF निकालने की सुविधा UPI के जरिए शुरू करेगा। इसके तहत मेंबर्स अपने बैंक खाते से जुड़े UPI ID का इस्तेमाल कर सकेंगे। ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए वही UPI पिन मान्य होगा, जो रोजमर्रा के डिजिटल पेमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। PF की जो राशि निकासी के लिए योग्य होगी, वह पहले ही मेंबर को दिखाई देगी और उसी के आधार पर पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद मेंबर उस रकम को UPI पेमेंट, ATM से कैश या किसी भी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।
नई व्यवस्था को लागू करने का काम चालू
लेबर मिनिस्ट्री और EPFO मिलकर इस नई व्यवस्था को लागू करने पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल सॉफ्टवेयर से जुड़ी कुछ तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जा रहा है, ताकि सिस्टम बिना रुकावट काम कर सके। योजना यह भी है कि PF की एक निश्चित राशि खाते में लॉक रहे और बाकी पैसा जरूरत पड़ने पर UPI से निकाला जा सके। इससे मेंबर्स को लिक्विडिटी भी मिलेगी और रिटायरमेंट सेविंग्स भी सुरक्षित रहेंगी।
फिलहाल PF निकालने के लिए मेंबर्स को करना पड़ता है क्लेम फाइल
फिलहाल PF निकालने के लिए मेंबर्स को क्लेम फाइल करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। हालांकि ऑटो-सेटलमेंट मोड में अब क्लेम तीन दिनों के भीतर निपटा दिए जाते हैं। सरकार पहले ही ऑटो-सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर चुकी है। अक्टूबर 2025 में PF की आंशिक निकासी के नियमों को भी सरल किया गया, जहां 13 जटिल नियमों को मिलाकर तीन कैटेगरी में लाया गया है। इसके तहत बीमारी, पढ़ाई, शादी, घर और विशेष परिस्थितियों में 100 प्रतिशत तक योग्य PF राशि निकाली जा सकती है। नए नियमों के तहत शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार PF निकालने की अनुमति है।
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