दिल्ली में EWS कोटे से एडमिशन प्रक्रिया जल्द होगी शुरु, ऐसे होगी आवेदन प्रक्रिया

दिल्ली में EWS कोटे से एडमिशन प्रक्रिया जल्द होगी शुरु, ऐसे होगी आवेदन प्रक्रिया

EWS Admissions: दिल्ली में रहने वाले हजारों ऐसे माता-पिता जो अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक वजहों से फीस नहीं भर सकते, उनके लिए राहत भरी खबर है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में EWS कोटे के तहत एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही आवेदन की तारीखों की घोषणा की जाएगी। ऐसे में माता-पिता को अभी से पूरी जानकारी समझ लेना और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना बेहद जरूरी है, ताकि आवेदन के समय किसी तरह की परेशानी न हो। दिल्ली सरकार का यह कदम उन परिवारों के लिए राहत लेकर आता है, जो आर्थिक तंगी के कारण महंगे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते, EWS कोटे के जरिए ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने का मौका मिलता है। 
 
 
ऑनलाइन होगी  EWS एडमिशन की प्रक्रिया
 
 
EWS कोटे के तहत एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. अभिभावकों को दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर EWS/DG/Freeship Admissions से जुड़े सेक्शन में जाकर सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें बच्चे और माता-पिता से जुड़ी जरूरी जानकारी देनी होगी और मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने के कारण अभिभावकों को किसी स्कूल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।     
  
 
चेक करते रहें  वेबसाइट
 
इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी (LKG/UKG) और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन की तारीखें आमतौर पर फरवरी या मार्च के महीने में आती हैं। इसलिए अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि कोई जरूरी अपडेट छूट न जाए।  
 
आवेदन के लिए जरूरी  ये डॉक्यूमेंट्स
 
EWS एडमिशन के लिए आवेदन करते समय कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इन्हें पहले से तैयार रखना बहुत जरूरी है. जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि), दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, बच्चे और माता-पिता की पासपोर्ट साइज फोटो। अगर बच्चा दिव्यांग श्रेणी (CWSN) में आता है, तो उसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। 

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