‘क्षमता से अधिक टिकट क्यों बेचे’, हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे से किए कई सवाल

‘क्षमता से अधिक टिकट क्यों बेचे’,  हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे से किए कई सवाल

Delhi News: दिल्ली में मची भगदड़ को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस घटना पर कोर्ट ने भारतीय रेलवे से कई कड़े सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि ट्रेनों की निर्धारित क्षमता से अधिक टिकट क्यों बेचे गए, जिसके कारण स्टेशन पर भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति बनी। यह मामला 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) पर हुई त्रासदी से जुड़ा है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दायर एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रेलवे की टिकटिंग और यात्री प्रबंधन नीतियों पर सवाल उठाए।

कोर्ट ने रेलवे अधिनियम की धारा 57 और 147 का हवाला दिया, जो प्रति डिब्बे में यात्रियों की अधिकतम संख्या और प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री को नियंत्रित करती हैं। कोर्ट का कहना था कि अगर इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाता, तो ऐसी घटना को रोका जा सकता था। सुनवाई में यह भी सामने आया कि महाकुंभ के चलते यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी, लेकिन रेलवे ने भीड़ प्रबंधन में पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। रेलवे के प्रतिनिधि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उस रात की स्थिति "अप्रत्याशित" थी और इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर विचार किया जाएगा।

26 मार्च की होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि स्टेशन पर हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे, जिससे प्लेटफॉर्म पर क्षमता से अधिक भीड़ जमा हो गई। इस मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च 2025 को होगी, और तब तक रेलवे से जवाब मांगा गया है।

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