Delhi News: दिल्ली में कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर लगेगा ज्यादा चार्ज, अब ट्रक चालकों की जेब होगी ढ़िली

Delhi News: दिल्ली में कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर लगेगा ज्यादा चार्ज, अब ट्रक चालकों की जेब होगी ढ़िली

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से गुजरने वाली गाड़ियों पर ज्यादा चार्ज लगाने का फैसला किया है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन टैक्स बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यानी अब तक जो ट्रक चालक 2600 रुपए दिया करते थे, उनको 4000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ये चार्ज उन वाहनों से वसूला जाएगा, जो दिल्ली के अंदर सामान उतारने या काम करने नहीं आते हैं। बल्कि सिर्फ शहर को पार करने के लिए दिल्ली की सड़कों का इस्तेमाल करते हैं।

ग्रीन टैक्स के पीछे का मकसद क्या

ग्रीन टैक्स को मंजूरी देने के पीछे का मकसद शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना बताया जा रहा है। हालांकि, इस फैसले से कितना प्रदूषण कम होता है या लोगों को जाम से कितनी राहत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्मशियल वाहनों का खर्च बढ़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद नियम अगले महीने यानी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। नए चार्ज के मुताबिक, एलएमबी कार, वैन जैसे हल्कों वाहनों को करीब 2000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा भारी-भरकम वाहन जैसे ट्रक से 4000 रुपए चार्ज लिया जाएगा।

क्यों लिया जा रहा इतना चार्ज               

इस चार्ज लेने के पीछे कई वजहें बताई गई हैं। जिसमें कहा गया है कि कई वाहन दिल्ली को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे शहर में जाम की स्थिति बनती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। इसलिए ऐसे वाहनों को दिल्ली से बाहर बने एक्सप्रेसवे और बाइपास इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चार्ज ज्यादा होने से लोग दिल्ली से बाहर बने एक्सप्रेसवे का प्रयोग कर सकेंगे। इससे प्रदूषण कम होगा और जाम की स्थिति से राहत मिलेगी।  

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