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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया लालू यादव को झटका, लैंड फॉर जॉब मामले में FIR रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया लालू यादव को झटका, लैंड फॉर जॉब मामले में FIR रद्द करने से किया इनकार

Delhi HC Verdict: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में CBI द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने लालू यादव की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार किया जा रहा है।

लालू यादव पर लगा था ये आरोप

ये मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान भारतीय रेलवे के वेस्ट सेंट्रल जोन (जबलपुर) में ग्रुप-डी पदों पर भर्तियां की गईं। इन भर्तियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन ली गई, जो लालू यादव के परिवार या करीबी लोगों के नाम पर ट्रांसफर की गई थी।

2024 में 3 चार्जशीट हुआ था दाखिल

इस मामले में जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2022, 2023 और 2024 में तीन चार्जशीट दाखिल की थीं। लालू यादव ने अपनी याचिका में कहा था कि यह पूरी जांच और FIR कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि CBI ने भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 17A के तहत पहले से मंजूरी नहीं ली थी। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला 18 मई 2022 को दर्ज किया गया था, जिसमें लालू यादव के साथ उनकी पत्नी और दो बेटियों सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं।

फिलहाल लालू यादव और अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। यह फैसला लालू यादव और उनके परिवार के लिए एक बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है और आने वाले समय में इस केस की सुनवाई और तेज हो सकती है।

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