धोखाधड़ी मामले में सपना चौधरी के खिलाफ तय किए गए आरोप, जानें क्या है पूरा मामला

धोखाधड़ी मामले में सपना चौधरी के खिलाफ तय किए गए आरोप, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: सपना चौधरी बुरी तरह फंस चुकी है। लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर डांसर सपना चौधरी और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय कर दिए है। जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत आरोप तय किए है। वहीं सुनवाई के समय सपना चौधरी और अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। इसके अलावा कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर को तय की है। बता दें कि सपना चौधरी के अलावा अन्य सह-आरोपी जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय भी मौजूद के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं।

क्या है पूरा मामला

मामला साल 2018 का है। 13 अक्टूबर को एक दारोगा ने सपना चौधरी के खिलाफ आशियाना थाने में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि इसी दिन लखनऊ के स्मृति उपवन में सपना चौधरी का एक डांस कार्यक्रम होना था जिसकी हजारों टिकट भी बिक चुकी थी। सपना चौधरी को भी एडवांस रकम दी गई थी लेकिन सपना इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची, जिसकी वजह से कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। सपना ने इस कार्यक्रम के लिए जो पैसा लिया था वो भी आयोजकों को वापस नहीं किया।

दर्ज हुआ था आरोप पत्र

मामले की विवेचना के बाद जुनैद, इबाद, अमित और रत्नाकर के खिलाफ 20 जनवरी 2019 को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जबकि सपना के खिलाफ 1 मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस पर अदालत ने 26 जुलाई 2019 को संज्ञान लिया था।

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