Arvind Kejriwal: शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ करने को लेकर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज अपना फैसला सुनाया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। ये समन राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने जारी किया है। दरअसल, आबकारी मामले में ईडी के 5 समन भेजने के बावजूद वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए जिसके बाद 3 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CRPC के 190 के प्रोसीजर के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।
ईडी ने शिकायत में आईसीपी की धारा 174 लगाई थी जिसमें कहा था कि केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट होते हुए सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। दरअसल, ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को पांच समन भेजे थे। लेकिन केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए हैं। इसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली की कोर्ट ने शाम 4बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पांच समन के बाद भी नहीं हाजिर हुए केजरीवाल
जिसके बाद दिल्ली की कोर्ट ने शाम 4:00बजे केजरीवाल के ईडी के सामने पेश होने को लेकर अपना फैसला सुनाया। इस मामले में ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में पहला समन जारी किया था। जिसके बाद एक के बाद एक लगातार पांच समन भेजे, इसके बावजूद भी केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए। ईडी ने केजरीवाल को 5वां समन 31 जनवरी को भेजा था और 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए।
केजरीवाल ने कार्रवाई को बताया गैर-कानूनी
वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक करार देते रहे हैं। इन सब के बीच केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पांच समन भेजने के बाद भी वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए जिसके बाद ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ करने को लेकर कोर्ट का रुख किया।
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