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Uttrakhand News:SC-ST एक्ट के लंबित मामलों पर CM धामी सख्त, समयबद्ध निस्तारण और राहत भुगतान के दिए निर्देश

Uttrakhand News:SC-ST एक्ट के लंबित मामलों पर CM धामी सख्त, समयबद्ध निस्तारण और राहत भुगतान के दिए निर्देश

Uttrakhand News:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति की बैठक केवल औपचारिक समीक्षा तक सीमित न रहे, बल्कि अत्याचार से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय, सुरक्षा, सम्मान और उसका अधिकार सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री धामी ने वर्ष 2024 से अब तक अधिनियम के तहत दर्ज लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उनके लंबित रहने के कारणों की जानकारी ली। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लंबे समय से लंबित और गंभीर मामलों में पुलिस, प्रशासन और अभियोजन विभाग को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ने विशेष न्यायालयों में लंबित मामलों की भी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुराने मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यकता के अनुसार विशेष लोक अभियोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

पीड़ितों को राहत राशि के भुगतान में देरी न हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम के तहत पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि के भुगतान में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। जिन मामलों में राहत देने में विलंब हुआ है, उनकी अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सहायता केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जरूरत के अनुसार उन्हें चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, पुनर्वास और अन्य पात्र सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाए।

गंभीर एवं संवेदनशील मामलों में पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी घटना के कारण प्रभावित परिवार के बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षिक सहायता योजनाओं से जोड़ा जाए। प्रभावित परिवारों की काउंसलिंग, चिकित्सा सहायता, सुरक्षा तथा सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

हर जिले में होगी मामलों की नियमित निगरानी

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में अधिनियम से संबंधित मामलों की नियमित निगरानी के लिए वरिष्ठ स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों, संवेदनशील मामलों की विवेचना और पीड़ितों के साथ व्यवहार को लेकर नियमित प्रशिक्षण देने को कहा।

समाज कल्याण, पुलिस और अभियोजन विभाग को आपसी समन्वय से समय-समय पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने मामलों की विवेचना, न्यायालयीन स्थिति, राहत राशि और अन्य सहायता की शासन स्तर पर प्रभावी निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने पर भी काम करने को कहा।

2024 में 189 और 2025 में 157 मामले दर्ज

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024 में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 189 अभियोग पंजीकृत हुए। वर्ष 2025 में 157 अभियोग दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2026 में 15 सितंबर तक 116 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 25 मामले अभी विवेचनाधीन हैं।

बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 में 205 पीड़ितों को 228.71 लाख रुपये, वर्ष 2025-26 में 127 पीड़ितों को 143.16 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 18 सितंबर तक 104 पीड़ितों को 99.528 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अधिनियम के प्रावधानों, कानूनी अधिकारों और पीड़ितों को मिलने वाली सहायता के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बैठक में लिए गए निर्णय केवल कार्यवृत्त तक सीमित नहीं रहने चाहिए। प्रत्येक निर्णय के लिए जिम्मेदारी और समय-सीमा तय कर उसकी नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय और सहायता के लिए भटकना न पड़े और शासन-प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ उसके साथ खड़ा दिखाई दे, यह सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।
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