UPI Transactions Charges: UPI का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स ध्यान दे! केंद्र सरकार ने करोड़ों यूजर्स को राहत देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बैंकों और सर्विस प्रोवाइडर को 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने से प्रतिबंधित कर दिया है। यानी अब यूजर्स से 2000 रुपये तक के सभी UPI ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इसका सीधा लाभ छोटे दुकानदारों को मिलेगा।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (51 ऑफ 2007) की धारा 10ए के तहत, केंद्र सरकार बैंकों और सर्विस प्रोवाइडर को RuPay द्वारा संचालित डेबिट कार्ड और 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन का उपयोग करके भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क लगाने से रोकती है।


बता दें, बीते महीने अगस्त में, सरकार ने एक निश्चित सीमा से ऊपर के सीमित UPI व्यापारी लेनदेन पर मामूली व्यापारी छूट दर (MDR) लागू करने का रास्ता खोला था। साथ ही यह आश्वासन दिया था कि उपभोक्ता और व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान निःशुल्क बने रहेंगे। सरकार ने कहा था कि इस संशोधन को भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को टिकाऊ, प्रतिस्पर्धी और देश की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करने में सक्षम बनाने के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। मंत्रालय ने प्रस्तावित नीतिगत परिवर्तनों के पीछे बाहरी प्रभावों के होने की खबरों को भी खारिज करते हुए ऐसे दावों को 'बेबुनियाद, पूरी तरह से झूठा और भ्रामक' बताया था।
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