ITR Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR File) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। ऐसे में अगर आपने अभी तक ITR File नहीं की है तो जल्द ही कर दें। इसके लिए आपके पास आज 30 जुलाई और कल 31 जुलाई का ही समय है। अगर समय पर आप फाइल नहीं करते है तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
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ITR फाइल करने की डेडलाइन
दरअसल, कुछ लोग बिल भरने, डॉक्यूमेंट जमा करने और ITR दाखिल करने जैसे कामों के लिए आखिरी तारीख का इंतजार करते है। लेकिन कई बार आखिरी समय का इंतजार भारी पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक ITR दाखिल नहीं की है तो बिना किसी देरी के जल्द ही कर दें। इसकी आखिरी डेट 31 जुलाई है।
ये डेडलाइन उन करदाताओं के लिए हैं, जिन्होंने ITR-1 या ITR-2 फॉर्म भरें हैं। इन करदाताओं में ज्यादातर वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनर, पूंजीगत लाभ वाले निवेशक, जिन्हें खातों का ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, वाले लोग शामिल हैं।
मालूम हो कि गैर-ऑडिट वाले व्यवसाय के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है। जबकि ऑडिट वाले मामलों की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 है। तो वहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग वाले मामलों की लास्ट डेट 30 नवंबर 2026 है। बेलेटेड रिटर्न के लिए 31 दिसंबर 2026 की तारीख तय की गई है। रिवाइज्ड रिटर्न की समयसीमा 31 मार्च 2027 कर हैं।
डेडलाइन मिस होने पर देना होगा जुर्माना
बताते चलें कि ITR फाइल जमा करने की आखिरी तारीख मिस करने पर करदाताओं को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। कुल आय ₹5 लाख तक होने पर ₹1,000 का जुर्माना, जबकि ₹5 लाख से अधिक आय होने पर ₹5,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा।