Income Tax Return 2026: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने का समय शुरू हो चुका है। करोड़ों टैक्सपेयर्स अपने रिटर्न दाखिल करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर आप भी ITR फाइल करने की तैयारी में हैं, तो आखिरी तारीख से पहले अपना काम निपटा लें। नहीं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। लेकिन उसके लिए आपको इससे जुड़े नियम और जुर्माना जैसी जानकारी का पता होना जरूरी है।
ITR भरने की आखिरी तारीख
बता दें, सामान्य नौकरीपेशा वाले लोग और ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है और जिन्हें ITR-1 या ITR-2 भरना होता है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
ITR से जुड़ी अन्य जरूरी तारीखें
1. ITR-3 और ITR-4 (बिज़नेस इनकम - टैक्स ऑडिट वाले करदाता): 31 अक्टूबर 2026
2. जिन बिज़नेस को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट चाहिए (इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के लिए): 30 नवंबर 2026
3. लेट रिटर्न (देरी से): 31 दिसंबर 2026
4. रिवाइज्ड रिटर्न: 31 मार्च 2027
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डेडलाइन मिस करने पर जुर्माना
अब कई बार लोग समय पर ITR दाखिल नहीं भरते, जिसके बाद उन पर जुर्माना लागू हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी यही गलती करते है तो आपको भी भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा।
1. कुल आय ₹5 लाख से ज्यादा: ₹5,000 का जुर्माना
2. कुल आय ₹5 लाख या कम: ₹1,000 का जुर्माना
समय पर ITR भरने के फायदे
1. टैक्स रिफंड समय से मिल जाता है।
2. बैंक लोन, वीजा और अन्य काम आसानी से हो सकते हैं।
3. AIS में गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है।
4. कोई जुर्माना और ब्याज़ का भुगतान नहीं करना होता।
5. कुछ लॉस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने का एक विशेष लाभ मिलता है।
इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वह आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपना ITR दाखिल कर दें। क्योंकि आखिरी दिनों में सर्वर लोड बढ़ जाता है।