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हर्ष फायरिंग मामले में भाजपा विधायक को 4 साल जेल की सजा, विधायकी से भी धोना पड़ सकता है हाथ

हर्ष फायरिंग मामले में भाजपा विधायक को 4 साल जेल की सजा, विधायकी से भी धोना पड़ सकता है हाथ

BJP MLA Gets 4 Yeara Jail Sentence: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार यानी 4 जुलाई को भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 6 साल पुराने हर्ष फायरिंग मामले में चार साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राजू सिंह पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने राजू सिंह को दोषी कराते देते हुए आईपीसी की धारा 304 पार्ट-II के तहत सजा सुनाई।

सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता के परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। राजू सिंह ने कोर्ट से प्रोबेशन पर रिहाई की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि उनका किसी की जान लेने का इरादा नहीं था। उनकी छवि बेदाग रही है।

क्या है हर्ष फायरिंग का

यह घटना 31 दिसंबर 2018 की है। जब राजू कुमार सिंह ने दिल्ली के वसंत कुंज स्थित अपने फॉर्महाउस में नए साल के मौके पर पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी के दौरान उन्होंने फायरिंग भी की थी। जिसमें डॉ अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। हालाकि, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन, उनकी मौत हो गई थी। मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। जिसपर सुनावई करते हुए अदालत ने राजू सिंह को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है।      

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विधायकी पर मंडराया खतरा

अब राजू सिंह को दो साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उन्हें विधानसभा सदस्य के रूप में अयोग्य करार दिया जा सकता है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें ऊपरी अदालत से दोषसिद्धि पर राहत मिलती है या नहीं। भारत में सांसद या विधायक की सदस्यता जाने का नियम जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत तय होता है। अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा कोई आपराधिक मामले में मिलती है, को उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाती है।   

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