Uttar Pradesh News:उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने 16 अक्टूबर 2026 को बड़ा फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-12) की अदालत ने मामले को दुर्लभतम श्रेणी का मानते हुए दोनों दोषियों को मृत्युदंड दिया। अदालत ने इससे पहले 7 अक्टूबर को दोनों को हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी ठहराया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में 12 अप्रैल 2025 को अमित कश्यप की हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में घटना को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की गई। अमित के शव के पास जिंदा सांप मिलने से मामला सर्पदंश का लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना सामने आई। इसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की और रविता तथा अमरदीप की भूमिका सामने आई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों से खुला राज
जांच के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान पेश किए। रिपोर्ट के अनुसार, अमित की मौत गला दबाने के कारण दम घुटने से हुई थी। अभियोजन ने दावा किया कि हत्या के बाद शव के पास सांप रखकर घटना को प्राकृतिक मौत का रूप देने की कोशिश की गई। अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोनों को दोषी करार दिया और फिर मृत्युदंड की सजा सुनाई।
अदालत की टिप्पणी और परिवार को न्याय की उम्मीद
फैसला सुनाते समय अदालत ने मामले की गंभीरता पर टिप्पणी की और पौराणिक पात्र सावित्री का उल्लेख भी किया। फैसले के बाद अमित कश्यप के परिवार ने राहत जताई। हालांकि, मृत्युदंड के मामलों में आगे की न्यायिक प्रक्रिया और अपील की संभावनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में अंतिम कानूनी स्थिति आगे की कार्यवाही पर निर्भर करेगी।
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