नई दिल्ली : देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे है. वहीं इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी, सामाजिक और धार्मिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या एक बार फिर से 100 दी है. इसी बीच यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है.
आपको बतका दें कि, जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे. साथ ही शादियों में बैंड और डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए भी शादियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई है.
वहीं इस नए नियम का उल्लंघन करने वाले पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी. लेकिन, राहत की बात यह है कि, घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी.
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