आजम खान को लगा बड़ा झटका, इस मामले में हुई 7 साल की सजा

आजम खान को लगा बड़ा झटका, इस मामले में हुई 7 साल की सजा

UP News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आजम खान को डूंगरपुर मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है। तो वहीं इस मामले से जुड़े अन्य दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान पर . IPC की धारा 427, 504, 506, 447और 120B के तहत दोषी करार दिया गया था। सपा नेता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतापुर जेल से पेशी हुई। वहीं इस मामले में आजम खान के अलावा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन भी दोषी पाए गए थे। जिन्हें आज कोर्ट में सजा सुनाई गई।

क्या था मामला

दरअसल, सपा के शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। जिस पर पहले से कुछ लोगों के घर बने हुए थे। आरोप था साल 2016 में इसे सरकारी जमीन बताकर तोड़ दिया गया था। पीड़ितों ने लूटपाट का भी आरोप लगाया था। साल 2019 में रामपुर के गंज थाने में इस मामले को लेकर 12 से अधिक अलग-अलग मुकदमें दर्ज कराए गए थे। आरोप लगाया गया था कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली करवा दिया था। वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया था।

इस मामले में हुए बरी

वहीं इससे पहले डूंगरपुर केस के एक मामले में 31 जनवरी 2024 आजम खान को बरी कर दिया था। ये मामला रूबी पत्नी करामत अली की तरफ से दर्ज कराया था। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाते हुए आजम खान सहित सभी आरोपितों को बरी कर दिया था।

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