बिहार बंद के बीच EC ने विपक्ष को याद दिलाया संविधान का अनुच्छेद 326, जानिए क्या कहता है ये आर्टिकल?

बिहार बंद के बीच EC ने विपक्ष को याद दिलाया संविधान का अनुच्छेद 326, जानिए क्या कहता है ये आर्टिकल?

EC vs Mahagathbandhan Bihar: चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन के सभी दलों ने बुधवार को बंद बुलाया था, जिसका असर भी कई जिलों में देखने को मिला। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुद इस बंद में शामिल हुए। उन दोनों नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ECदफ्तर तक मार्च निकाला। इस बीच चुनाव आयोग के एक पोस्ट ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बुधवार को चुनाव आयोग के आधिकारिक एक्स हैंडल से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 की तस्वीर साझा की गई। माना जा रहा है कि ECने यह पोस्ट महागठबंधन के नेताओं को संवैधानिक रुप से जवाब देने के लिए किया है।

क्या है संविधान का अनुच्छेद 326?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की गारंटी देता है। इसके अनुसार, भारत का हर वह नागरिक, जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो और सामान्य रूप से किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास करता हो, मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का हकदार है। हालांकि, कुछ शर्तें भी हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति गैर-निवासी है, मानसिक रूप से अस्थिर है, या अपराध, भ्रष्टाचार, या अवैध कार्यों के कारण अयोग्य घोषित किया गया है, तो उसे मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र नागरिकों को निष्पक्ष और समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले।

 

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