धौनी के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का केस खारिज

धौनी के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का केस खारिज

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम (एकदिवसीय) के कप्तान महेंद्र सिंह पर आपराधिक कार्यवाही करने की मांग की गयी थी। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि धौनी को भगवान विष्णु के रूप में चित्रित किये जाने से कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में बिजनेस टुडे के कवर पेज पर धौनी को भगवान विष्णु के रूप में चित्रित किया गया था। इस तसवीर में उनके हाथों में कई तरह के उत्पाद दिखाये गये थे, जिसमें जूता भी शामिल था।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महेंद्र सिंह धौनी के लिए राहत की खबर लेकर आया है। इस मामले को लेकर धौनी पर देश की कई अदालतों में याचिका दायर हुई थी।

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