लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर ठोका 200 रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर ठोका 200 रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

Rahul Gandhi News: लखनऊ की एक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कोर्ट में पेश न होने के कारण हुई। मामला वीर सावरकर पर दिए गए बयान से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी अदालत में मौजूद नहीं थे। इस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से हाजिर रहने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर राहुल गांधी 14 अप्रैल को पेश नहीं होते हैं, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला अकोला (महाराष्ट्र) में दिए गए बयान से जुड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे और पेंशन लेते थे। इस बयान के खिलाफ शिकायतकर्ता वकील नृपेन्द्र पांडे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी।

राहुल गांधी के वकील ने दी सफाई

राहुल गांधी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने पेशी से छूट के लिए याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडे ने कहा कि राहुल गांधी को कई बार समन भेजा गया, लेकिन वे बार-बार पेश नहीं हो रहे हैं। इसलिए कोर्ट को उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए।

लोकसभा में व्यस्तता के कारण नहीं पहुंचे राहुल गांधी

राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने अदालत को बताया, "राहुल गांधी की दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक थी और कई अन्य कार्यक्रमों में भी उनकी उपस्थिति जरूरी थी। इसी कारण वे कोर्ट में पेश नहीं हो सके।"

राहुल गांधी ने कहा कोर्ट का पूरा सम्मान करता हूं

राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई में हर हाल में उपस्थित होना होगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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