UP- ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव

UP- ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव

आज एक नवंबर से यातायात माह शुरू हो गया है। 1 नंवबर से यूपी के ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। अब अगर नियाम तोड़ा तो भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा।

दो महीने की नरमी के बाद यूपी सरकार  नए मोटर व्हीकल एक्टको लेकर और सख्त हो गई है। दोपहिया वाहन पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट जरूरी कर दिया गया है।

ऐसा ही कार चालक के साथ वाली सीट पर सवारी करने वाले शख्स को सीट बेल्ट जरूर लगानी होगी। अगर वाहन का तीन बार चालान कर दिया गया तो सीज कर दिया जाएगा और अगर इसके बाद भी नियमों को तोड़ा गया तो लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया होगी।

नए एक्ट की धारा (129) के तहत चार साल से ज्यादा की आयु वाले हर शख्स के लिए जो दोपहिया वाहन की सवारी कर रहे हैं, उनके लिए हेलमेट अनिवार्य है। वहीं, धारा (128) के तहत दो पहिया वाहन का चालक अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जाएगा।

हेलमेट न लगाने पर एक हजार रुपयेजानबूझकर लगेगा नियमों का पालन न करने पर दो हजार रुपये,दो से अधिक सवारी पर एक हजार रुपये जुर्मानालगेगा

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