Delhi Blast केस में आतंकी जसीर बिलाल वानी को कोर्ट से राहत, NIA हिरासत में वकील से मिलने की अनुमति

Delhi Blast केस में आतंकी जसीर बिलाल वानी को कोर्ट से राहत, NIA हिरासत में वकील से मिलने की अनुमति

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले के सह-साजिशकर्ता बताए जा रहे आतंकी जसीर बिलाल वानी को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जसीर को NIA हिरासत के दौरान अपने वकील से मिलने की इजाजत प्रदान कर दी है। यह राहत ऐसे समय में मिली है जब एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी इसी याचिका को खारिज कर दिया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जसीर बिलाल वानी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने NIA मुख्यालय में वकील से मुलाकात की अनुमति मांगी थी। जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा था कि आरोपी सिर्फ मौखिक रूप से यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी मांग ठुकरा दी गई है।कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसमें दिखाया गया हो कि NIA ने जसीर की मांग को अस्वीकार किया था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कोई विशेष मामला नहीं है जिसमें सामान्य प्रक्रिया को बदलने की जरूरत पड़े। इसके बाद केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया गया था।

NIA ने बताया था हमले की साजिश का मुख्य खिलाड़ी

NIA की जांच में जसीर बिलाल वानी का नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल बताया गया है। जसीर कश्मीर के अनंतनाग स्थित कांजीगुंड का रहने वाला है और 17नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।जांच एजेंसी का दावा है कि वह आतंकियों की मदद के लिए ड्रोन मॉडिफाई कर रहा था और इससे पहले रॉकेट डिजाइन करने की कोशिश भी कर चुका है। NIA के अनुसार, उसने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ दिल्ली ब्लास्ट की योजना तैयार की थी और उसको अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी।

ट्रायल कोर्ट ने दिया राहतभरा आदेश

हाई कोर्ट द्वारा मामला ट्रायल कोर्ट को भेजने के बाद, पटियाला हाउस कोर्ट ने जसीर की मांग पर विचार करते हुए निर्णय दिया कि वह NIA हिरासत के दौरान अपने वकील से मुलाकात कर सकता है।

यह आदेश जसीर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जबकि NIA की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है।

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