
Flight Cancellation Rules: भारतीय विमानन उद्योग में यात्रियों के लिए राहत की खबर है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने हाल ही में फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन और रिफंड प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है। नए नियमों के तहत अब बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल या मॉडिफाई करने का विकल्प मिलेगा। खास बात यह है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन ये नियम अभी अंतिम रूप में लागू नहीं हुए हैं। DGCAने 30 नवंबर 2025 तक जनता से सुझाव मांगे हैं।
48 घंटे का फ्री कैंसिलेशन विंडो
बता देंस DGCA के प्रस्तावित नियमों के तहत अगर आप टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर अपनी फ्लाइट कैंसिल या रीशेड्यूल करना चाहते हैं, तो आपको कोई कैंसिलेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। यह सुविधा यात्रियों को बुकिंग के शुरुआती चरण में गलतियां सुधारने का मौका देगी, जैसे कि नाम में स्पेलिंग एरर या तारीखों में बदलाव करना हो। हालांकि, यह विकल्प सभी फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा।
जानकारी के अनुसार, ये बदलाव डोमेस्टिक फ्लाइट्स बुकिंग में संभव है, लेकिन सिर्फ उन टिकटों पर, जिनकी डिपार्चर 5 दिनों बाद हो। ऐसी ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी ये बदलाव किए जाएंगे। लेकिन सिर्फ उन टिकटों पर, जिनकी डिपार्चर 15 दिनों बाद होगा। 48 घंटे की विंडो समाप्त होने के बाद, एयरलाइंस की सामान्य कैंसिलेशन पॉलिसी लागू होगी, जिसमें फीस लग सकती है।
कितने दिनों में पूरा होगा रिफंड प्रोसेस?
यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत रही है रिफंड में देरी। नए नियमों में इस पर सख्ती की गई है -
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