UPI Refund Process: UPI से पेमेंट करते समय कई बार ट्रांजैक्शन फेल दिखता है, लेकिन अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। कई मामलों में दो बार पेमेंट करने पर भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद आपको दोनों पेमेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसी समस्या में लोग अक्सर ट्रांजैक्शन करने से पहले सोच में पड़़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि RBI और NPCI के सख्त नियमों के तहत ज्यादातर मामलों में पैसे ऑटोमैटिक वापस आ जाते हैं।
RBI-NPCI का नियम
RBI के Harmonisation of Turn Around Time (TAT) नियम (सितंबर 2019) के अनुसार, जो आज भी पूरी तरह लागू हैं:
1. P2P ट्रांजैक्शन (People-to-People): अगर अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन beneficiary को नहीं मिले, तो beneficiary बैंक को ट्रांजैक्शन के अगले वर्किंग डे तक ऑटो-रिवर्सल करना अनिवार्य है।
2. P2M ट्रांजैक्शन (Payment to Merchant): इस तरह के ट्रांजैक्शन मर्चेंट जैसे दुकान या बिल पेमेंट के लिए किए जाते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक को ट्रांजैक्शन के अगले 5 वर्किंग डे तक ऑटो-रिवर्सल करना होगा।
पैसे वापस पाने के तरीके
1. ऐप में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें।
2. 12 अंकों का UTR/ट्रांजैक्शन ID, समय, राशि और स्टेटस नोट करें।
3. स्क्रीनशॉट लें और बैंक स्टेटमेंट में डेबिट एंट्री चेक करें।
4. 30-60 मिनट इंतजार करें। कई बार स्टेटस अपडेट होने में टाइम लगता है।
Also read: AC की इन 5 Settings को करें ऑन, बिजली बिल आएगा बिल्कुल कम
1. UPI ऐप में शिकायत दर्ज करें
1. Paytm: Help → Payment Issues → फेल्ड ट्रांजैक्शन चुनें → Raise Dispute पर क्लिक करें।
2. PhonePe: Help → Report Issue → Payment Issues → फेल्ड ट्रांजैक्शन चुनें → Money Deducted ऑप्शन चुनें।
3. Google Pay (GPay): Profile → Help & Feedback → Transaction Issues → ऑटोमैटिक चेक और रिफंड प्रोसेस शुरू करें।
4. BHIM: ट्रांजैक्शन पेज पर Report Issue → Failed Transaction चुनें।
2. बैंक से संपर्क करें
अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें।
3. NPCI से शिकायत करें
1. अगर 1-2 दिन में भी आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो आप NPCI के हेल्पलाइन नंबर (1800-120-1740) पर संपर्क करें।
2. इसके अलावा आधिकारिक पोर्टल: npci.org.in → What We Do → UPI → Dispute Redressal Mechanism पर शिकायत दर्ज कर सकते है। जिसके लिए आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स, स्क्रीनशॉट और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने होंगे।
4. RBI Banking Ombudsman
1. अगर अगले 5 दिनों में भी पैसे रिफंड न मिले तो आप cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
2. शिकायर दर्ज करने के लिए बैंक और NPCI की पिछली शिकायत का रेफरेंस नंबर जरूर दें।
3. इसके अलावा इसके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।