
Maldives Smoking Ban: मालदीव में स्मोकिंग को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। यहां की सरकार ने एक पीढ़ी पर धूम्रपान प्रतिबंध लागू कर दिया। इस्लामिक देश में अब जेन-जी सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं कर सकते हैं। नए प्रतिबंधों के तहत कहा ये गया है कि 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी युवा के लिए धूम्रपान करना, तंबाकू खरीदना या बेचना गैरकानूनी माना जाएगा।
मालदीव का ऐतिहासिक कदम
मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ये नागरिकों की सुरक्षा और तंबाकू-मुक्त पीढ़ी को बढ़ावा देने की कोशिशों का हिस्सा है। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम मालदीव को दुनिया का पहला ऐसा देश बनाता है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू किया।
क्या है इसके नियम?
इस साल की शुरुआत में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इस पहल की शुरुआत की थी, जिसके बाद स्मोकिंग पर शनिवार, 1 नवंबर से इस प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस नियम का ऐलान करते हुए। मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नए प्रावधान के तहत, 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे लोगो को मालदीव में तंबाकू उत्पादों की खरीद, उपयोग या बिक्री से प्रतिबंधित किया गया है। ये प्रतिबंध तंबाकू के सभी उत्पाद पर लागू होता है और खुदरा विक्रेताओं के लिए ये अनिवार्य है कि वे बिक्री से पहले खरीदार की उम्र की जांच करें।
कानून तोड़ा पर लगेगा जुर्माना
यह नियम मालदीव आने वाले पर्यटकों पर भी लागू होगा। मालदीव एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय है। मालदीव में किसी नाबालिग को तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचने पर 50,000 रूफिया यानि कि लगभग 2 लाख 84 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर कोई वेपिंग डिवाइस का इस्तेमाल करता है तो उसे 5,000 रूफिया यानि लगभग 28 हजार 412 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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