देशभर में चलाई जाएगी SIR प्रक्रिया, दिल्ली में तैयारियां शुरू; जानें किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत

देशभर में चलाई जाएगी SIR प्रक्रिया, दिल्ली में तैयारियां शुरू; जानें किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत

SIR Process: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया को लेकर जमकर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टी लगातार आयोग पर वोटर्स के नाम को लिस्ट से हटाने के आरोप लगा रहे हैं। इस ममले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी हो चुकी है। वहीं, अब देशभर में फर्जी वोटरों को लिस्ट से हटाने के लिए SIR की प्रक्रिया चलाई जाएगी। चुनाव आयोग पहले ही इसका ऐलान कर चुका है। दिल्ली में इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है।

2002 की वोटर लिस्ट को माना गया आधार

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राजधानी में SIR की प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी है। दिल्ली में इस प्रोसेस के लिए 2002 की वोटर लिस्ट को आधार माना गया है। इस साल से होने वाले रिवीजन के लिए दिल्ली में साल 2002 में हुए SIR की लिस्ट मौजूदा विधानसभा सीटों के हिसाब से वेबसाइट पर शेयर भी की गई है। राजधानी में SIR के लिए चुनाव आयोग के कर्मचारियों और बूथ लेवल अधिकारियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली चुनाव आयोग के अधिकारी मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और रिकॉर्ड में सुधार करने का काम भी कर रहे हैं।

कैसे शुरू होगी प्रक्रिया

दिल्ली में इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) घर-घर जाकर गणना फॉर्म बांटेंगे। इसके बाद पहले ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश की जाएगी, जिसके बाद लोगों को अपनी आपत्ति या फिर शिकायत दर्ज कराने का समय दिया जाएगा। जिन वोटर्स के नाम के नाम 2002 और 2025 दोनों सूचियों में हैं, उन्हें सिर्फ फॉर्म भरना होगा, किसी दस्तावेज के सत्यापन की जरूरत नहीं होगी।

12 दस्तावेज की होगी जरूरत

दिल्ली में जिन लोगों को सत्यापन के लिए दस्तावेज देने की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए बिहार की तरह ही 12 दस्तावेज स्वीकार्य होंगे। इनमें 11 दस्तावेजों की लिस्ट चुनाव आयोग पहले ही जारी कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आधार को 12वां दस्तावेज माना जाएगा, लेकिन आधार को सिर्फ ID प्रूफ माना जाएगा न की नागरिकता प्रमाण।

इन दस्तावेजों में पहचान संबंधी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सिटिजनशिप प्रूफ से जुड़े कागजात को शामिल किया जाएगा। पहचान साबित करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली/पानी/गैस बिल, मनरेगा कार्ड आधार कार्ड, पासपोर्ट,  PAN कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और 2002 की वोटर जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसी तरह नागरिकता या सिटिजनशिप साबित करने के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र,  2002 की वोटर लिस्ट में माता-पिता के नाम का प्रमाण जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। 

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