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Rules Changing: सितंबर में बदलेंगे कई जरूरी नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Rules Changing: सितंबर में बदलेंगे कई जरूरी नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Rules Changing From 1 September: सितंबर का महीना शुरू होते ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्च से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। किचन के खर्च से लेकर बैंकिंग, विदेश यात्रा और टैक्स से जुड़े नियमों तक कई चीजें बदलेंगी। कुछ बदलाव लोगों के लिए राहत देने वाले हैं, जबकि कुछ का सीधा असर जेब पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं सितंबर में होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में। 1 सितंबर से भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अब अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन स्टांप नहीं लगाया जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने यह व्यवस्था यात्रियों की प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए की है। यात्री जरूरत पड़ने पर मोबाइल में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या प्रिंटेड कॉपी दिखा सकेंगे।

LPG और पेट्रोल-डीजल के दाम

तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में सितंबर की शुरुआत में नई कीमतों का ऐलान किया जा सकता है। अगर LPG के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ेगा। वहीं पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव से सफर और सामान की ढुलाई का खर्च भी प्रभावित हो सकता है।

कार खरीदना होगा महंगा

सितंबर से कार खरीदने वालों को भी झटका लग सकता है। हुंडई ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। ऐसे में नई कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ सकती है।

मुंबई में दूध के दाम बढ़ेंगे

मुंबई में 1 सितंबर से तबेले या डेयरी संचालकों से मिलने वाले दूध की कीमत 9 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ने जा रही है। हालांकि यह बढ़ोतरी पैकेज्ड दूध पर लागू नहीं होगी। दूध कारोबारियों ने कीमत बढ़ाने की वजह पशुओं के चारे और दूसरी लागत में हुई बढ़ोतरी को बताया है।

ITR भरने वालों के लिए जरूरी खबर

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा भी अहम है। जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2025-26 से जुड़े AY 2026-27 का ITR तय तारीख तक दाखिल नहीं किया है, वे अब भी बेलैटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है या असेसमेंट पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो। देरी से ITR भरने पर 5 लाख रुपये तक की कुल आय वालों के लिए 1,000 रुपये और अन्य मामलों में 5,000 रुपये तक लेट फीस लग सकती है। इसलिए सितंबर में अपने खर्च और जरूरी वित्तीय कामों की योजना बनाते समय इन बदलावों का ध्यान रखना जरूरी है।

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