PAKISTAN: मंदिर तोड़फोड़ मामले में पाकिस्तान कोर्ट का बड़ा फैसला, 22 दोषियों को हुई जेल

PAKISTAN: मंदिर तोड़फोड़ मामले में पाकिस्तान कोर्ट का बड़ा फैसला, 22 दोषियों को हुई जेल

नीई दिल्लीपाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पिछले साल पंजाब प्रांत में एक हंदू मंदिर पर हमला करने व मंदिर तोड़फोड़ करने के मामले में बुधवार को 22व्यक्तियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 22दोषी व्यक्तियों को 5-5साल जेल की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में अन्य 62 आरोपियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। बता दें कि,हमलावरों ने लाहौर से 590किमी दूर रहीम यार खान जिले के भोंग शहर में स्थित एख गणेश मंदिर पर हमला किया और इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 84आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। पिछले सप्ताह इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी।

गौरतलब है कि जुलाई 2021 में लाहौर से लगभग 590 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले के भोंग शहर में गणेश मंदिर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया था। हथियारों और लाठियों से लैस भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ के अलावा आगजनी भी की थी। इस दौरान हमलावरों ने मूर्तियों, दीवारों और दरवाजों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। बुधवार को न्यायाधीश नासिर हुसैन ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाए जाने से पहले सभी आरोपितों को न्यू सेंट्रल जेल बहावलपुर से कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में लाया गया।

मंदिर को अपवित्र करने के लिए मूर्तियों, दीवार, दरवाजों और बिजली के फिटिंग को भी बदमाशों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने पहले संदिग्धों से 10 लाख पाकिस्तान रुपये का मुआवजा वसूला। वहीं कोर्ट के आदेश पर ही तत्कालीन इमरान खान सरकार ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इस हमले पर भारत सरकार समेत पाकिस्तान संसद ने भी निंदा की थी।  

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