
दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। यह न्यायिक जांच रिटायर जस्टिस एसपी गर्ग के नेतृत्व में की जाएगी। इस जांच में सीबीआई के डायरेक्टर, आईबी के डायरेक्टर, विजिलेंस डायरेक्टर या सीनियर अधिकारी मदद करेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में हिंसक झड़प मामले को संज्ञान लिया और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिया कि घायल वकीलों के बयान दर्ज किए जाएं। साथ ही आरोपी पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए और मामले की आंतरिक जांच के लिए स्वतंत्र कमीशन गठित किया जाए।
इस कमीशन को भी 6 सप्ताह में जांच पूरी करनी होगी और अदालत को रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने स्पेशल सीपी संजय सिंह और अतिरिक्त डीसीपी हरिंदर सिंह को जांच पूरी होने तक स्थानांतरित करने के आदेश भी दिए हैं।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि वह घायल वकीलों का एम्स में इलाज कराया जाए। साथ ही घायल वकील विजय वर्मा को 50 हजार रुपये और दो अन्य वकीलों को क्रमशः 15 हजार और 10 हजार रुपये मुआवजा दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच 6 सप्ताह में पूरी की जाए।
Leave a comment