ऑड-ईवन 4 नवंबर से लागू

ऑड-ईवन 4 नवंबर से लागू

दिल्ली में जहरीली होती हवा के बीच कल से ऑड ईवन स्कीम लागू होने जा रही है। बिगड़ते हालातों की वजह से दिल्ली में हेल्थ इमर्जेंसी पहले से लागू है, ऑड-ईवन के बाद प्रदूषण में कुछ गिरावट आएगी या नहीं यह देखने वाली बात होगी। राजधानी में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू की जाएगी, कल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

ऑड-ईवन के दौरान दिल्ली सरकार के दफ्तरों की टाइमिंग बदली गई है। कुछ सरकारी दफ्तर सुबह 9.30 से तो कुछ दफ्तर 10.30 बजे से खुलेंगे।इस बार सीएनजी से चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों को छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों में आने वाली गाड़ियों पर भी ये नियम लागू होगा। महिला कार चालकों, स्कूली बच्चों वाली गाड़ियों और टूवीलर्स को छूट मिलेगी। नियम तोड़ने पर 4000 रुपये का चालान कटेगा।

इस बार सीएनजी से चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों को भी ऑड-ईवन से छूट नहीं मिलेगी। इससे पहले दोनों बाद जब दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम लागू की गई थी, तो सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को छूट दी गई थी लेकिन पिछले ऑड- ईवन के समय सीएनजी स्टिकर्स बांटने में धांधली की शिकायतों को देखते हुए इस बार सीएनजी गाड़ियों को मिली छूट वापस ले ली गई है। दूसरे राज्यों में दिल्ली में आने-जाने वाली गाड़ियों पर भी यह नियम लागू होगा।

ऑड-ईवन के लिए दिल्ली सरकार ने पहली बार अपने दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया है। ऑड- ईवन के दौरान आईटीओ एरिया, दिल्ली सचिवालय, विकास भवन और सिविल लाइंस एरिया के दफ्तरों की टाइमिंग बदली गई है। आईटीओ और दिल्ली सचिवालय के कुछ दफ्तरों की टाइमिंग सुबह 9.30 से 6 बजे तक की गई है तो कुछ दफ्तर सुबह 10.30 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे।

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