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हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों के लिए नया मेरिट फॉर्मूला प्रस्तावित, अब सिफारिशों से नहीं बनेगा काम

हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों के लिए नया मेरिट फॉर्मूला प्रस्तावित, अब सिफारिशों से नहीं बनेगा काम

Haryana News: हरियाणा सरकार शिक्षकों के तबादला (ट्रांसफर) सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है, जिसमें शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 120 अंकों का नया मेरिट फॉर्मूला प्रस्तावित किया गया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तबादले किसी सिफारिश या दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि तय मानकों और अंकों के आधार पर किए जाएं। इससे ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।

विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी प्राथमिकता

प्रस्तावित नीति के अनुसार, शिक्षकों की आयु, सेवा अनुभव और कार्य अवधि को महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा। कुल 120 अंकों में अलग-अलग श्रेणियों को वेटेज दिया जाएगा। इसमें विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे दिव्यांग शिक्षक, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी, विधवा या विधुर, सिंगल पैरेंट और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके शिक्षक।

इन शिक्षकों को दिया जाएगा फायदा

नई नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार सेवा अनुभव को ट्रांसफर प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका दी जा रही है। इसका फायदा उन शिक्षकों को मिल सकता है जो लंबे समय से दूरदराज या कठिन क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उन्हें प्राथमिकता देकर बेहतर स्थान पर तबादले का अवसर मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग ने इस मसौदे को लगभग तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। मंजूरी मिलने के बाद वर्षों से लंबित ट्रांसफर प्रक्रिया को एक नई दिशा मिल सकती है।

आधिकारिक अधिसूचना नहीं हुई जारी

हालांकि अभी तक इस 120 अंकों वाले नए फॉर्मूले को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। फिलहाल राज्य में शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी-2025 लागू है, जिसमें पहले से ही मेरिट आधारित व्यवस्था मौजूद है और इस वर्ष उसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि नई नीति लागू होने से तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों में कमी आएगी। साथ ही शिक्षकों को उनकी सेवा, अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार उचित स्थान पर तैनाती मिल सकेगी। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो हरियाणा में शिक्षक तबादला प्रणाली में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।

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