Rajasthan News: राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, बच्चों की सेहत, उनके विकास और भविष्य को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, कोर्ट ने राज्य के सभी स्कूलों में जंक फूड की बिक्री पर सख्ती दिखाते हुए पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि जंक फूड स्कूल कैंटीन के अलावा स्कूल गेट के 50 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों तक ये आदेश लागू होगा। इस दौरान कोई भी दुकानदार जंक फूड या ड्रिंक्स, चिप्स जैसे पदार्थ बेच नहीं पाएगा।
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बता दें, ये आदेश न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंढ की एकल पीठ ने जारी किया है। उन्होंने आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की सेहत पर चिंता जताते हुए ये फैसला लिया है। इस फैसला के तहत स्कूल परिसर और आसपास के इलाकों में जंक फूड बेचा नहीं जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जल्द-से-जल्द जंक फूड, ज्यादा फैट, शुगर वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोका जाए। इसके लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दे दिए गए हैं और उनसे आदेश का पालन करने को कहा गया है
बता दें, राजस्थान में साल 2020 में संतुलित भोजन पर गाइडलाइन बनाई गई थी। लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए अब सभी स्कूलों को चार हफ्ते के अंदर स्कूल खाद्य सुरक्षा एवं पोषण समिति गठित करनी होगी। इस समिति में शिक्षक, अभिभावक और छात्रों के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा लोरी, सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी देते हुए स्कूलों की सभी कैंटीनों में मेन्यू बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।