कोहरे में रोड सेफ्टी के लिए प्रशासन का बड़ा कदम, सेफ ड्राइविंग के लिए जारी की गाइडलाइन

Fog Driving Advisory:सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 'कोहरे में सुरक्षित यात्रा' नाम से एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ड्राइवरों से अपील की गई है कि वे म्यूजिक सिस्टम बंद रखें, खिड़कियां थोड़ी खुली रखें और पूरी सतर्कता के साथ गाड़ी चलाएं। यह एडवाइजरी हालिया दुर्घटनाओं के मद्देनजर जारी की गई है, जहां कोहरे ने कई वाहनों की टक्कर का कारण बना। प्रशासन का कहना है कि इन सावधानियों से इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है और जान-माल की रक्षा हो सकती है।
कोहरे में ड्राइविंग के लिए नोएडा प्रशासन की एडवाइजरी
मालूम हो कि गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की इस एडवाइजरी में कोहरे में ड्राइविंग के लिए कई व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं, जो ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं:-
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धीमी गति से ड्राइव करें: कोहरे में दृश्यता कम होने से रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, इसलिए स्पीड कम रखें और अचानक ब्रेक लगाने से बचें।
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म्यूजिक सिस्टम या रेडियो बंद रखें: इससे आप आने वाले वाहनों की आवाज सुन सकेंगे और खतरे को पहले भांप सकेंगे।
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लो बीम हेडलाइट्स का यूज करें: दिन के समय भी लो बीम चालू रखें, क्योंकि हाई बीम कोहरे से रिफ्लेक्ट होकर दृश्यता और खराब कर देती है।
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हेजर्ड लाइट्स जलाएं: पीछे से आने वाले वाहनों को अलर्ट करने के लिए हेजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें।
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सुरक्षित दूरी बनाए रखें: आगे वाले वाहन से पर्याप्त दूरी रखें। धीरे होने पर ब्रेक हल्के से दबाएं ताकि स्लिप न हो।
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एयर कंडीशनर बंद रखें: एसी से बचें; इसके बजाय हल्का हीटर चालू करें और एयरफ्लो विंडशील्ड की ओर करें। अगर डिफॉगर उपलब्ध हो तो उसे कम हीट पर इस्तेमाल करें। नमी बाहर निकालने के लिए खिड़कियां थोड़ी खुली रखें।
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खिड़कियां हाथ से न पोंछें: अगर खिड़कियां धुंधली हों तो सूखे कॉटन या माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करें, हाथ से पोंछने से दाग पड़ सकते हैं।
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ओवरटेकिंग से बचें: कोहरे में ओवरटेक न करें और टूटे या खड़े वाहनों के आसपास अतिरिक्त सतर्क रहें।
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दृश्य भ्रम से सावधान: कोहरे से दृश्य भ्रम हो सकता है; दो-लेन सड़कों पर बाईं ओर ड्राइव करें और मध्य से बचें। चार-लेन या डिवाइडर वाली सड़कों पर डिवाइडर के करीब रहें।
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रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं: कमर्शियल वाहनों पर सामने सफेद और पीछे लाल रिफ्लेक्टिव टेप लगाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनिवार्य है।
एडवाइजरी में नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट्स को फरवरी तक कम करने का भी उल्लेख है: हल्के वाहनों (कारों सहित) के लिए 75 किमी/घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किमी/घंटा। यह बदलाव 15 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा, ताकि कम दृश्यता में हादसे कम हों।
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