
RBI UPDATE: देशभर में लाखों लोगों के बैंक खाते समय के साथ निष्क्रिय हो चुके हैं, जिनमें करोड़ों रुपये बिना किसी दावे के पड़े हुए हैं। कई बार लोग नौकरी बदलने, शहर बदलने या पुराने खाते भूल जाने के कारण इन पैसों पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इन निष्क्रिय खातों में मौजूद रकम को सुरक्षित रूप से DEA (Depositor Education and Awareness) फंड में ट्रांसफर कर देती है। अगर किसी खाते में दो साल तक कोई वित्तीय लेनदेन नहीं हुआ या 10सालों तक खाता पूरी तरह निष्क्रिय रहा, तो वह अनक्लेम्ड डिपॉजिट की श्रेणी में आ जाता है।
आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित
आरबीआई के मुताबिक, ऐसे खातों में रखी रकम पूरी तरह सुरक्षित रहती है और कोई भी व्यक्ति या उसका कानूनी वारिश इसे क्लेम कर सकता है। इसके लिए क्लेम करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, यानी चाहे खाते को निष्क्रिय हुए कई साल हो चुके हों, आप अब भी उस रकम के हकदार हैं। इसके लिए आवश्यक है कि खाते से संबंधित सही जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं, जिससे वेरिफिकेशन के बाद राशि वापस मिल सके।
इस तरह करें अपना अनक्लेम्ड पैसा वापस पाने का दावा
अगर आपको संदेह है कि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य का पैसा बैंक में अनक्लेम्ड पड़ा है, तो आप आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नाम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा, अक्टूबर से दिसंबर तक देशभर के विभिन्न जिलों में विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां अनक्लेम्ड एसेट्स की जानकारी दी जाएगी। क्लेम के लिए आपको बैंक शाखा में जाकर फॉर्म भरना होगा और अपने KYC दस्तावेज (आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि) जमा करने होंगे। यदि आप वारिस के रूप में दावा कर रहे हैं, तो डेथ सर्टिफिकेट और लीगल पेपर्स भी जरूरी होंगे। वेरिफिकेशन के बाद बैंक, आरबीआई के DEA फंड से सीधे आपका पैसा ट्रांसफर कर देगा — वह भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के।
Leave a comment