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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने नियमित DGP की नियुक्ति का दिया आदेश, मुख्य सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने नियमित DGP की नियुक्ति का दिया आदेश, मुख्य सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा

Punjab-Haryana HC: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक नियमित पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त करने का निर्देश दिया है और मुख्य सचिव को 13 अक्टूबर, 2026 को अगली सुनवाई की तारीख तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है। बता दें, यह निर्देश अधिवक्ता निखिल थम्मन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में चार साल से अधिक समय से कोई नियमित डीजीपी नहीं है।

याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नियमित DGP की नियुक्ति संबंधी निर्देशों का हवाला दिया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा अनुशंसित पैनल से DGP की नियुक्ति का प्रावधान है। थम्मन के अनुसार, UPSC पैनल जुलाई के पहले सप्ताह में पंजाब सरकार को प्राप्त हो चुका था, लेकिन नियुक्ति नहीं की गई थी।

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सुनवाई के दौरान, पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि UPSC द्वारा अनुशंसित पैनल विचाराधीन है। दलीलों के बाद, उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एक नियमित DGP नियुक्त करने का निर्देश दिया और मुख्य सचिव को अगली सुनवाई की तारीख तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

पत्रकारों से बात करते हुए थम्मन ने कहा 'पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकार को तत्काल एक नियमित DGP नियुक्त करने का निर्देश दिया है। और पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई की तारीख, यानी 13 अक्टूबर, 2026 तक, अदालत में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है कि आज के निर्देशों के अनुपालन में, हमने एक नियमित डीजीपी नियुक्त कर दिया है।' उन्होंने आगे कहा कि यदि 13 अक्टूबर तक नियुक्ति नहीं की जाती है, तो वे मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर, 2026 को होगी।

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