Search KhabarFast

Press ESC to close

MP News: इंदौर HC ने शाही मस्जिद कमेटी की अपील खारिज की, उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के काम पर रोक नहीं

MP News: इंदौर HC ने शाही मस्जिद कमेटी की अपील खारिज की, उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के काम पर रोक नहीं

Indore HC on Shahi Masjid: मध्य प्रदेश के उज्जैन शाही मस्जिद का मामला गरमाया हुआ है। मस्जिद के एक हिस्से को गिराए जाने के मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को झटका देते हुए शाही मस्जिद कमेटी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियों के तहत चल रहे सड़क चौड़ीकरण अभियान को जारी रखने के निर्देश दिए है। यानी अब प्रशासन बिना किसी दिक्कत के सड़क चौड़ीकरण कार्य को आगे बढ़ा सकता है।

मालूम हो कि कमेटी ने इलाके में मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इंदौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कमेटी ने मस्जिद के हिस्से को तोड़ने पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर इस मांग को खारिज कर दिया। बता दें, इस मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप एन. भट्ट की एकल पीठ ने की। जिन्होंने कहा कि नगर निगम ने कानूनी प्रक्रिया के तहत मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की कार्रवाई की है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य में हाल ही में हुई इसी तकह की प्रक्रिया का हवाला दिया और कहा कि इससे पहले भी शहर में करीब 80 धार्मिक स्थलों से जुड़े निर्माणों पर कार्रवाई की गई और उन्हें सुचारब रूप से हटाया गया।

Also read: MP News: उज्जैन शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने पर जबरदस्त बवाल, पथराव के बाद पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले; 2500 से ज्यादा जवान तैनात

क्या है पूरा मामला?

बता दें, 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत राज्य सरकार ने सड़क चौड़ीकरण अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत सड़कों को चौड़ी करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में इस कार्य में उज्जैन के अब्दालपुरा इलाके में शाही मस्जिद का एक हिस्सा रौड़ा बना, जिसे हटाने का आदेश दिया। लेकिन ये मुस्लिम समुदाय को गवारा न था। बताया जा रहा है कि इस मुद्दों को लेकर समुदाय दो गुटों में बंट गया। एक गुट मस्जिद का हिस्सा हटाने के पक्ष में था, जबकि दूसरा गुट इसके एकदम खिलाफ था। जिसे लेकर इलाके में एक नई जंग शुरू हो गई।

मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। लेकिन वे लोग पीछे नहीं हटे और पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और मामल शांत कराया। जिसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी करते हुए पुलिस के करीब 2500 से ज्यादा जवाब घटनास्ल पर तैनात हुए।

Leave Your Comments



संबंधित समाचार

Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शामिल होंगी पाठ्येतर गतिविधियां

Haryana News: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)  2020 को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक रूप से लागू करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश में एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के सर्वांगीण (360-डिग्री) विकास को बढ़ावा देने के लिए एनसीसी (एनसीसी) एनएसएस (एनएसएस) खेल एवं योगासन, सांस्कृतिक गतिविधियां, युवा रेड क्रॉस, इनक्यूबेशन और आउटरीच गतिविधियों को स्नातक (यूजी) व स्नातकोत्तर (पीजी) शैक्षणिक ढांचे के तहत औपचारिक मान्यता प्रदान की गई है।

Haryana News: सरकारी भुगतान में देरी पर ब्याज की तैयारी, CM सैनी ने वित्त विभाग को दिए निर्देश

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा देय भुगतान में यदि सरकारी विभाग के स्तर पर अनावश्यक विलंब होता है, तो संबंधित कंपनियों, फर्मों और ठेकेदारों को विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वित्त विभाग को एक समुचित योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं एवं कार्यों के लिए कंपनियों, फर्मों तथा ठेकेदारों से सेवाएं और कार्य लिए जाते हैं। ऐसे में निर्धारित प्रक्रिया के तहत देय राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना विभागों की जिम्मेदारी है। यदि किसी विभागीय स्तर पर भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है, तो इसका वित्तीय भार संबंधित फर्म या ठेकेदार पर नहीं पड़ना चाहिए।

लाइव अपडेट

बड़ी खबरें

Khabar Fast