
Haryana Child Welfare Scheme: हरियाणा सरकार ने बेसहारा और अनाथ बच्चों की मदद के लिए 'फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन स्कीम' को मजबूत किया है। इस योजना के तहत 21साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों को हर महीने 1850रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जो माता-पिता के समर्थन से वंचित हैं। इस योजना का उद्देश्य इन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों को पूरा करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार, राज्य में हजारों बच्चे इस स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं।
कौन ले सकता है लाभ?
1. बच्चे की उम्र 21वर्ष से कम होनी चाहिए।
2. बच्चा माता-पिता के समर्थन से वंचित हो, जैसे माता-पिता की मौत, पिता की 2साल से घर से अनुपस्थिति, माता या पिता की कम से कम एक साल की जेल सजा।
3. परिवार की वार्षिक आय 2लाख रुपये से कम हो।
4. इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है।
5. बच्चा हरियाणा का निवासी होना चाहिए, और कम से कम 5साल का रेजिडेंस प्रूफ हो।
कैसे करें अप्लाई?
आवेदन जिला स्तर पर किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से अप्लाई कर सकते हैं:
1. जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी या डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में फॉर्म जमा करें।
2. ऑनलाइन पोर्टल socialjusticehry.gov.in या haryana.gov.in पर आवेदन करें।
3. आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज भी अटैच करें।
4. आवेदन स्वीकार होने के बाद, सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
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