
Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक कुख्यात शूटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर राजस्थान में कई गंभीर अपराधों का आरोप है, जिसमें एक व्यापारी से 4करोड़ रुपये की रंगदारी मांगना और न देने पर उसके आवास पर गोलीबारी शामिल है। यह गिरफ्तारी पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से की गई, जहां से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से गैंग की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
पुलिस अभियान और बरामदगी
गिरफ्तारी 16जनवरी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-गैंगस्टर स्क्वॉड द्वारा की गई, जिसमें राजस्थान पुलिस का सहयोग था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोलू दिल्ली में छिपा हुआ है। अभियान के दौरान उत्तम नगर से उसे धर दबोचा गया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से अवैध हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ा कदम है। गिरफ्तारी के बाद गोलू को राजस्थान पुलिस की हिरासत में सौंप दिया गया है, जहां उससे गैंग के नेटवर्क और अन्य अपराधों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह मामला मार्च 2025का है, जब गोलू और उसके साथियों ने राजस्थान के गंगानगर जिले के जवाहर नगर इलाके में एक व्यापारी से 4करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। व्यापारी द्वारा इनकार करने पर मई 2025में आरोपी ने व्यापारी के आवास पर गोलीबारी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना के बाद जवाहर नगर थाने में FIR दर्ज की गई थी, और गोलू को कुछ साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, वह जमानत पर रिहा हो गया था। जमानत के बाद भी वह गैंग की गतिविधियों में सक्रिय रहा और हथियार सप्लाई करता रहा।
कौन है गिरफ्तार आरोपी गोलू?
बता दें, गिरफ्तार आरोपी 23वर्षीय प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा का मूल निवासी है। वर्तमान में वह दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहा था। गोलू लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है और गैंग के साथ लगातार संपर्क में रहता था। वह राजस्थान में कई अपराधों में संलिप्त रहा है, जिसमें रंगदारी, गोलीबारी और अवैध हथियारों की सप्लाई शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, गोлу गैंग के लिए हथियारों की व्यवस्था करता था और व्यापारियों को धमकाने के काम में शामिल था।
इसके अलावा गोलू पर दिसंबर 2025 में एक और FIR दर्ज है, जो राय सिंह नगर थाने में दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 308(2), 308(4), 308(5), 111(6), 111(7) और 61(2) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। इन मामलों में उसके साथी गिरफ्तार हुए थे, और पूछताछ में गोलू को हथियार सप्लायर के रूप में पहचाना गया था।
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