अनंत सिंह को अभी नहीं मिली राहत, दुलारचंद हत्याकांड में कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

अनंत सिंह को अभी नहीं मिली राहत, दुलारचंद हत्याकांड में कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Anant Singh Bail Rejected:बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बड़ा झटका लगा है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे वे फिलहाल पटना के बेउर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। बता दें, अनंत सिंह, जिन्हें 'बाहुबली' के नाम से जाना जाता है, को इस मामले में 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट के इस फैसले से उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर तब जब वे हाल ही में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं।

कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

अनंत सिंह ने दुलारचंद हत्याकांड में जमानत के लिए पटना सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई आज हुई, जहां कोर्ट ने याचिका को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट का मानना है कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और आरोपी की रिहाई से सबूतों पर असर पड़ सकता है। तो वहीं, अनंत सिंह के वकीलों ने तर्क दिया कि वह निर्दोष हैं और राजनीतिक साजिश का शिकार हैं, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। यानी अब अनंत सिंह को जेल में ही रहना पड़ेगा, जब तक उच्च न्यायालय या अन्य अदालत से राहत नहीं मिलती।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला 30 अक्टूबर को मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा है। दुलारचंद यादव एक स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति थे और जन सुराज पार्टी के समर्थक भी थे। उनकी हत्या मोकामा विधानसभा चुनाव के दौरान हुई। पटना पुलिस ने जांच के बाद अनंत सिंह को 2 नवंबर को उनके पटना स्थित आवास से गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि हत्या में अनंत सिंह की मौजूदगी के सबूत मिले हैं।

बता दें, अनंत सिंह छह बार के विधायक हैं और जेडीयू के प्रमुख नेता माने जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी, क्योंकि वे चुनाव जीतने के बावजूद शपथ ग्रहण नहीं कर सके। इस मामले में पुलिस जांच अभी जारी है, इसी वजह से कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सबूतों की कमी या मामले की गंभीरता को आधार बनाया।  

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