
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत 13 जून तक बढ़ा दीहै।सत्येंद्र जैन को उनकी नौ दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर गुरुवार को विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष पेश किया गया। ईडी ने पांच दिनों के लिए और हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी में बरामद किए गए दस्तावेजों के साथ उनका सामना करने की जरूरत है।
सत्येंद्र जैन के वकीलों ने तर्क दिया था कि ईडी आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है। आपको बता दे कि,यह मामला 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है, जिसके तहत उन पर कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई की शिकायत में कहा गया था कि जैन चार कंपनियों को मिले फंड के स्रोत के बारे में नहीं बता सके, जिसमें वह एक शेयरधारक थे। इसने उनके, उनकी पत्नी और चार अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था।
सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित 16 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले की जांच में ईडी कई बाधाओं में से एक है। ईडी ने बताया कि मामलों में गवाहों के बीच कथित डर। ईडी ने कहा कि कुछ गवाहों ने कहा कि उन्हें सत्येंद्र जैन के सामने नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है। एक गवाह राजू ने मिडाया को कहा कि, "उन्हें डर है कि अगर उन्हें जैन के साथ आमने-सामने लाया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है।"
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