मनीष सिसोदिया को अंतरिम राहत, अदालत ने दी बीमार पत्नी से घर पर मिलने की इजाजत

मनीष सिसोदिया को अंतरिम राहत, अदालत ने दी बीमार पत्नी से घर पर मिलने की इजाजत

नई दिल्लीदिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAPनेता मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उत्पाद आबकारी नीति मामले में 'अंतरिम जमानत' के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। वहीं अब मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने मामले में अंतरिम जमानत दे दी गई है।  

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सिसोदिया को नियमानुसार कल यानी 3 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी। अदालत ने आदेश दिया,"याचिकाकर्ता को नियमानुसार कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हिरासत में अपने घर ले जाया जाए। हालांकि, उन्हें किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत नहीं करने दिया जाएगा, और न ही याचिकाकर्ता को परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से मिलना दिया जाएगा। उन्हें फोन/इंटरनेट से भी दूर रखा जाएगा।"

जस्टिस शर्मा ने मेडिकल रिपोर्ट की जांच कराने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट कल शाम तक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान EDके अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने याचिका का विरोध किया और कहा कि इसी आधार पर इसी तरह की याचिका पहले मांगी गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। राजू ने यह भी कहा कि सिसोदिया को पुलिस सुरक्षा में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।

विशेष रूप से, 24 मई को, सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में CBIऔर EDमामलों में अदालत के समक्ष दायर अंतरिम जमानत याचिका को "वापस ले लिया"।अदालत ने तब आदेश दिया था, "यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की पत्नी की हालत में सुधार हुआ है और वह स्थिर है, अंतरिम आवेदनों को वापस ले लिया गया है"।

गौरतलब है कि 11 मई को एकल न्यायाधीश की पीठ ने तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि आप नेता मनीष सिसोदिया की उनकी जमानत याचिका के निस्तारण तक जेल नियमों के अनुसार हर दूसरे दिन उनकी पत्नी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकें सुनिश्चित करें। अदालत ने आदेश दिया था, "जेल के नियमों के अनुसार ज़मानत आवेदन के निस्तारण तक हर दूसरे दिन अपराह्न 3 से 4 बजे के बीच जेल अधीक्षक [मनीष सिसोदिया की] वीसी मीटिंग सुनिश्चित करें।"

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