
Baba Siddiqui Murder Case: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने MCOCA कानून का इस्तेमाल किया है। अब तक इस मामले में 26लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम भी शामिल है, जिसे हाल ही में पकड़ा गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि MCOCA के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत दिए गए बयान अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। साथ ही, MCOCA के तहत जमानत मिलना भी बेहद मुश्किल होता है।
12अक्टूबर को हुई थी सिद्दीकी की हत्या
12अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। वे अपने बेटे, विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर खड़े थे, तभी तीन हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। सीने में दो गोलियां लगने से सिद्दीकी घायल हो गए थे। उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए MCOCAके तहत जांच शुरू की है।
लॉरेंस बिश्नोई का भाई भी गिरफ्तार
इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को भी गिरफ्तार किया गया है। अनमोल को बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी में कथित भूमिका के लिए पकड़ा गया है। हालांकि, हत्या के मुख्य साजिशकर्ता शुभम लोनकर और जिशान मोहम्मद अख्तर अभी भी फरार हैं।
क्या है MCOCAकानून?
MCOCA(महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) कानून 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंडरवर्ल्ड और संगठित अपराधों को समाप्त करना है। MCOCAके तहत आरोपी की पुलिस रिमांड 30 दिन तक हो सकती है, जबकि भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत यह रिमांड अधिकतम 15 दिन होती है।
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