Lok Sabha Election 2024: इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दिन यानी 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को कूच बिहार जाने से रोक लगा दी है। इस सिलसिले में चुनाव आयोग की ओर से राजभवन में पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि अगर चुनाव के दिन राज्य के राज्यपाल मतदान केंद्र पर मौजूद रहेंगे तो यह मतदान आचार संहिता का उल्लंघन होगा। क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और उत्तर बंगाल के उन तीन केंद्रों पर साइलेंट पीरियड चल रहा है। इसलिए उस क्षेत्र के मतदाताओं के अलावा कोई भी वहां नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर राज्यपाल भी कूचबिहार जाते हैं तो यह नियमों का उल्लंघन होगा।
प्रोटोकॉल को करना पड़ता है फॉलो
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक, जब राज्यपाल किसी जिले का दौरा करते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। सबसे पहले वो जिस जिले में जा रहे हैं वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उनके स्वागत के लिए मौजूद रहना होता है। यही नहीं राज्यपाल के आने पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम करने पड़ते हैं। लेकिन अब जिला मजिस्ट्रेट (जिला निर्वाचन अधिकारी या डीईओ) भी जिले के चुनाव के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उसके लिए मतदान का कार्य करना संभव नहीं है।
जमीनी निरीक्षण करना चाहते थे राज्यपाल
खासतौर पर मतदान से 48 घंटे पहले तक वो मुख्य रूप से मतदान के विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहेंगे। जिससे राज्यपाल की सुरक्षा में भी दिक्कत आ सकती है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने राज्यपाल को कूचबिहार न जाने की सलाह दी है। बता दें, राज्यपाल मतदान के वक्त कूचबिहार में सुरक्षा व्यवस्था का जमीनी निरीक्षण करना चाहते थे। राज्यपाल ने कहा था कि चुनाव के दौरान वो खुद कूचबिहार में रहेंगे। राज्य में पहले चरण का चुनाव उत्तर बंगाल के तीन लोकसभा क्षेत्रों जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार में शुक्रवार को होगा।
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