श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: HC के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: HC के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला

HC vs SC: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में मंगलवार 17 सितंबर, 2024 यानी आज सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की लगभग 1600 पेज की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। इस आदेश में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों की याचिका खारिज कर दी गई थी। ये 18 याचिकाएं हिंदू पक्ष ने दाखिल की हैं।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी दलीलों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को लेकर विवाद से संबंधित हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। इसलिए वे स्वीकार्य नहीं हैं। अब इसी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगा।

हिंदू पक्ष की याचिका

यह अधिनियम साल 1991 का है। जिसमें देश की स्वतंत्रता के दिन मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है। सिर्फ राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया था।

हिंदू पक्ष की ओर से दायर किए गए मामलों में औरंगजेंब युग की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह मस्जिद एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था विवादित स्थान पर मंदिर और मस्जिद का दोहरा धार्मिक चरित्र नहीं हो सकता। जो एक ही समय पर एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं।  

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