Kolkata Rape Case: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई खरी-खोटी, कहा- डॉक्टरों की सुरक्षा प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी

Supreme Court Questios Mamta Government: कोलकाता रेप और हत्या मामले में मंगलवार यानी 17 सिंतबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ममता सरकार पर सवालों के बौछार कर दिए। बता दें कि बंगाल सरकार ने महिला डॉक्टरों नाइट शिफ्ट न दिए जाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के इसी आदेश पर सवाल उठाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के इस आदेश को रद्द करने को कहा है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई ने बंगाल सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आप (बंगाल सरकार) यह कैसे कह सकती हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकतीं ? महिला को सीमाओं में क्यों बांधा जा रहा है ? वे छूट नहीं चाहती हैं। क्या महिलाएं एक ही शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हैं।
महिलाओं को रात में काम करने से नहीं रोक सकतेः सीजेआई
मुख्य न्यायाधीश ने बंगाल सरकरा से कहा कि आपको इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। समस्या का समाधान सुनिश्चित करें। पश्चिम बंगाल सरकार को अपने आदेश में बदलाव करना चाहिए। राज्य की महिला डॉक्टरों की सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। बंगाल सरकार महिलाओं को रात में काम करने से नहीं रोक सकती हैं। उन्होंने कहा कि पायलट, सेना के जवान और अन्य लोग भी रात के समय काम करते हैं।'
डॉक्टरों की दूसरी दौर की बैठक
सुनवाई के दौरान जूनियर डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि उन्हें अपनी ड्यूटी पर लौटने में कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि सोमवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक में जिन उपायों पर चर्चा की गई थी। उन्हें लागू किया जाए। डॉक्टरों ने कहा कि काम पर लौटने पर चर्चा के लिए आज उनके साथ एक और बैठक होगी।
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