
Anant Singh: बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने वाले सभी विधायकों को शपथ दिलाने की तैयारी चल रही है। कैबिनेट की बैठक में तय हो चुका है कि विधानसभा का सत्र कब से शुरू होगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ती भी हो गई है। प्रोटेम स्पीकर ही जीते हुए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इन सबके बीच सवाल उठने लगा है कि जेल में बंद अनंत सिंह कैसे शपथ लेंगे। अनंत सिह ने मोकामा सीट से जदयू के टिकट पर जीत हासिल की है।
क्या कहता है नियम
किसी भी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपको जीते हुए तारीख से लेकर छह महीने के अंदर विधानसभा में शपथ लेना होता है। ज्यादातर मामलों में प्रोटेम स्पीकर जो चुने जाते हैं, वह सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। फिर यह सदस्य विधानसभा स्पीकर चुनते हैं। अगर कोई नेता जेल में बंद है तो वह सदस्यता के लिए पैरोल की एप्लीकेशन डालेगा।
उन्हें अगर कोर्ट की तरफ से पैरोल दिया जाता है, तो फिर वह विधानसभा में सत्र के दौरान आकर स्पीकर के सामने सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन, अगर आपको पैरोल नहीं मिलता और कोर्ट यह कह दे कि आप फिलहाल बाहर नहीं आ सकते है, तो ऐसे मामलों में राज्यपाल की ओर से अधिकृत कोई अधिकारी जेल में जाकर उस सदस्य को सदस्यता दिला सकता है।
पहले भी पैरोल पर आकर ले चुके हैं शपथ
2020 के विधानसभा चुनाव में भी अनंत सिंह जेल से ही चुनाव जीते थे। जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ उसी दौरान उनको पैरोल मिली और उन्होंने विधानसभा में आकर शपथ ग्रहण की थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि उनकी टीम की तरफ पैरोल के लिए याचिका दाखिल की जाएगी। जैसे ही विधानसभा के सत्र की तारीख आएगी फिर उन्हें पैरोल पर बाहर जाने की इजाजत मिल सकती है। हालांकि विधानसभा की सदस्यता दिलाकर वापस उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी की उन्हें पैरोल मिलती है या नहीं।
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