भारी हंगामे के बीच वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में किया गया पेश, विपक्ष ने जमकर काटा बवाल

भारी हंगामे के बीच वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में किया गया पेश, विपक्ष ने जमकर काटा बवाल

Waqf Board Amendment Bill 2024:केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इस बिल का कांग्रेस और सपा समेत भारतीय गठबंधन दलों ने कड़ा विरोध किया है। इस बिल को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वक्फ बिल संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। वक्फ बिल अधिकारों पर हमला है।

उन्होंने कहा कि, ‘यह बिल संविधान पर मौलिक हमला है। इस बिल के जरिए वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसके बाद आप ईसाइयों का पक्ष लेंगे, फिर जैनों का। भारत की जनता अब ऐसी विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी।‘

सपा और डीएमके ने भी किया विरोध प्रदर्शन

समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध किया। सपा सांसद मोहिबुल्लाब ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मेरे धर्म से जुड़ी चीजों पर अधिकार दिया गया है। उन्होंने उन पर धर्म में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। सपा सांसद ने कहा कि इससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। इस बीच, डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि यह विधेयक अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है जो अल्पसंख्यकों के अपने संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार से संबंधित है। यह बिल एक विशेष धार्मिक समूह को निशाना बनाता है।

जेडीयू ने बिल का किया समर्थन

वहीं, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने इस बिल का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसी संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड कानून द्वारा बनाया गया है और सरकार को इसमें संशोधन करने का अधिकार है। विपक्ष की ओर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है।

बता दें कि विपक्ष का कहना है कि वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक में मौजूदा अधिनियम में दूरगामी बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर 'एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995' करने का भी प्रावधान है।

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