
NEET PG Exam 2024: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा से ठीक पहले इस तरह का फैसला नहीं लिया जा सकता। यह 2 लाख छात्रों के करियर का सवाल है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि 50,000 से अधिक छात्रों ने पेपर स्थगित करने के लिए संदेश भेजा है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि छात्रों में भ्रम की स्थिति है।
अदालत ने परीक्षा टालने की याचिका रद्द की
11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा 2024 को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा से पहले हम इसे स्थगित करने का आदेश नहीं दे सकते। 2 लाख छात्र इस परीक्षा को देने जा रहे हैं और उनका भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे अवसर पर ऐसा आदेश पारित करना संभव नहीं है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गईं कई दलीलें
"हमारे पास 50,000 से अधिक छात्रों के संदेश हैं। कुछ परीक्षा केंद्रों को बेहद दुर्गम जगहों पर रखा गया है, जहां उनका पहुंचना संभव नहीं है। कई छात्रों को ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचना मुश्किल है। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि पहले यह परीक्षा 23 जून को होनी थी। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी कि परीक्षा दो बैचों में होगी जिससे मनमानी की संभावना बढ़ सकती है। कोर्ट ने कहा कि 5 छात्रों की आपत्ति पर यह फैसला नहीं लिया जा सकता है।
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